
🔴 छत्तीसगढ़: 50 वर्षीय अधेड़ ने नाबालिग से की छेड़छाड़, तिल्दा नेवरा पुलिस ने किया गिरफ्तार
📍 स्थान: तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर (छ.ग.)
🗓️ दिनांक: 28 जून 2025
✍️ रिपोर्टर: अनिल कुमार भट्ट तिल्दा नेवरा
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❗ घटना का खुलासा पीड़िता की चाची ने किया, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज
छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव के ही 50 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति ने दही लाने के बहाने बच्ची के साथ अश्लील हरकत की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
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📌 घटना का पूरा व विवरण, घटना ग्राम परसदा की है
पीड़िता की दादी (प्रार्थिया) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 26 जून 2025 की शाम करीब 6 बजे, नाबालिग को गांव के ही नरेन्द्र यादव (पिता स्व. विष्णु यादव, उम्र 50 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 12, परसदा) के साथ दही लाने भेजा गया था। लगभग आधे घंटे बाद बच्ची घर लौट आई।
27 जून की सुबह, जब पीड़िता को उसकी चाची नहला रही थी, तो उसके दोनों सिने पर खून जमने और काले निशान दिखाई दिए। पूछने पर पीड़िता ने बताया कि दही लाने के दौरान गांव के बोरिंग के पास नरेन्द्र यादव उम्र 50वर्ष ने उसके सिने को जोर जोर से दबाया और जब वह चिल्लाई, तो उसने मुंह दबाकर जबरदस्ती अड़चन के बाड़ी मे ले जाकर जमीन पर पटकना बताया गया

👮♂️ पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर
प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना तिल्दा नेवरा में अपराध क्रमांक 279/2025, धारा 74, 115(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 08 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।
आरोपी नरेन्द्र यादव को तुरंत गिरफ्तार कर 28 जून 2025 को न्यायिक हिरासत में माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
➡️ थाना प्रभारी के अनुसार:
> “मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्रवाई की गई है। बच्ची की मेडिकल जांच करवाई गई है और आगे की विवेचना जारी है।”
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🛑 क्या कहता है समाज और कानून?
पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग से किसी भी प्रकार की अश्लील हरकत को गंभीर अपराध माना जाता है, जिसकी सजा कठोर होती है। ऐसी घटनाएं न केवल पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, बल्कि समाज की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती हैं।
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📣 न्यूज़ की अपील:
🔹 बच्चों की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
🔹 अपने आस-पास होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क रहें।
🔹 किसी भी अपराध की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।
🔹 पीड़ित की पहचान गोपनीय रखना मीडिया व नागरिकों का नैतिक कर्तव्य है।
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Anil Kumar Bhatt
Editor in Chief
