
तिल्दा टाइम्स CG न्यूज संवाददाता
तिल्दा नेवरा व्यवहार न्यायालय में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, लंबित मामलों का होगा त्वरित निपटारा
तिल्दा नेवरा, 12 सितंबर 2025 — आम नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तिल्दा नेवरा स्थित व्यवहार न्यायालय में शनिवार, 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के तत्वावधान में किया जा रहा है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री भावेश कुमार बट्टी ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य विवादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित और स्थायी निपटारा करना है, जिससे न्याय प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया जा सके।
इन मामलों का होगा निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का समाधान किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:
बैंकिंग से जुड़े प्रकरण: ऋण वसूली, ओवरड्राफ्ट, ईएमआई विवाद आदि
सिविल मामले: संपत्ति विवाद, पारिवारिक विवाद, भूमि संबंधी विवाद
दांडिक (क्रिमिनल) प्रकरण: सुलह योग्य आपराधिक मामले जैसे मामूली मारपीट, मानहानि, गाली-गलौज
मोटर यान अधिनियम से जुड़े मामले: वाहन दुर्घटना, बीमा दावा, चालान आदि
विद्युत विभाग से संबंधित विवाद: बिजली बिल, अवैध कनेक्शन, पेनल्टी आदि
अन्य सुलह योग्य प्रकरण: उपभोक्ता शिकायतें, नगरपालिका विवाद, आदि
न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने की पहल
श्री बट्टी ने कहा कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा बिना किसी लम्बी न्यायिक प्रक्रिया या खर्च के किया जाता है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ दोनों पक्षों की सहमति से निर्णय लिया जाता है, जो न्यायिक दृष्टि से वैध एवं बाध्यकारी होता है।
न्यायालय की अपील
न्यायालय प्रशासन ने क्षेत्र के आम नागरिकों, वादकारियों एवं अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे इस लोक अदालत के अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने वर्षों से लंबित मामलों का समाधान करवाकर मानसिक, आर्थिक और समय की बचत करें।
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👉 नोट: लोक अदालत के लिए पक्षकारों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है।
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तिल्दा नेवरा से संवाददाता अनिल कुमार भट्ट की रिपोर्ट

Anil Kumar Bhatt
Editor in Chief
