तिल्दा-नेवरा, करंट युक्त तार से हुई गैर इरादतन हत्या, तिल्दा पुलिस की बड़ी सफलता, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

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तिल्दा टाइम्स CG न्यूज संवाददाता





⚫ तिल्दा नेवरा: करंट युक्त तार से हुई गैर इरादतन हत्या, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

तिल्दा नेवरा, 18 अगस्त 2025 — थाना तिल्दा नेवरा क्षेत्र के ग्राम छतोद खार में एक बड़ी पुलिस कार्रवाई के तहत गैर इरादतन हत्या के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई ग्राम केंवतरा निवासी ओमप्रकाश वर्मा की दर्दनाक मौत के बाद की गई, जो करंट युक्त खुले बिजली तार की चपेट में आ गए थे।

घटना का विवरण

मिली जानकारी के अनुसार, 11 अगस्त 2025 को ओमप्रकाश वर्मा (उम्र लगभग 48 वर्ष) की मौत खेत की मेढ़ पर लगाए गए करंट युक्त तार से झुलसने के कारण हो गई थी। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि यह कार्य किसने किया। मृतक के परिजनों द्वारा सूचना दिए जाने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की।

जांच में खुलासा

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया, जिसके नेतृत्व में थाना प्रभारी निरीक्षक रमाकांत तिवारी के निर्देशन में छानबीन शुरू हुई। पुलिस टीम ने मृतक के परिजनों, ग्रामीणों और घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान सामने आया कि कुछ आरोपी जंगली जीव-जंतुओं का शिकार करने के उद्देश्य से खेतों में करंट युक्त तार बिछा रहे थे।

गिरफ्तार आरोपी और बरामद सामग्री

पुलिस ने जांच के बाद चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम निम्नलिखित हैं:

चिन्ताराम यादव (50 वर्ष) – ग्राम गौरखेडा, थाना खरोरा

विश्राम धीवर (55 वर्ष) – ग्राम गौरखेडा, थाना खरोरा

धरम सिंह यादव (50 वर्ष) – ग्राम गौरखेडा, थाना खरोरा

बलकरण वर्मा (45 वर्ष) – ग्राम केंवतरा, थाना खरोरा


गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के पास से जीआई तार, बिजली वायर, और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की गई है। इन सामग्रियों का उपयोग खेत में अवैध रूप से करंट प्रवाहित करने हेतु किया गया था।

पुलिस की तत्परता से अपराध का खुलासा

इस मामले में तिल्दा नेवरा पुलिस की तत्परता और सूझबूझ से न केवल आरोपियों की पहचान की गई, बल्कि साक्ष्यों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी निगरानी की, और त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस टीम की सराहना भी की गई है।

आगे की कार्यवाही जारी

गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस प्रकार की गतिविधियां पहले भी क्षेत्र में की गई थीं।




✍️ संवाददाता | तिल्दा नेवरा न्यूज डेस्क

> नोट: करंट युक्त तारों से शिकार करना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि इससे निर्दोष लोगों की जान को खतरा होता है। पुलिस की इस कार्रवाई से एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया है कि ऐसी लापरवाह और जानलेवा गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


रिपोर्टर: अनिल कुमार भट्ट

स्रोत: तिल्दा टाइम्स CG न्यूज

दिनांक: 18/08/2025

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