गिफ्ट सिटी में शराब नीति में बड़ा बदलाव: गैर-निवासियों के लिए परमिट की बाध्यता खत्म

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गिफ्ट सिटी में शराब नीति में बड़ा बदलाव: गैर-निवासियों के लिए परमिट की बाध्यता खत्म

गुजरात -गांधीनगर अहमदाबाद


गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी (GIFT City) में शराब सेवन से जुड़े नियमों में एक अहम बदलाव किया है। राज्य के गृह विभाग द्वारा 20 दिसंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार अब गुजरात या भारत के बाहर से आने वाले गैर-निवासियों (External Persons) और विदेशी नागरिकों को गिफ्ट सिटी में शराब पीने के लिए किसी भी तरह का अस्थायी परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।


क्या है नया नियम


राज्य सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक अब “एक्सटर्नल पर्सन”, यानी गुजरात के बाहर के व्यक्ति या विदेशी नागरिक, केवल वैध फोटो पहचान पत्र (Photo ID) दिखाकर गिफ्ट सिटी में चिन्हित होटल, क्लब और रेस्टोरेंट में शराब का सेवन कर सकेंगे। पहले ऐसे लोगों को अस्थायी परमिट लेना पड़ता था, जो अब पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।


पहले क्या थी व्यवस्था


अब तक गिफ्ट सिटी में शराब सेवन के लिए सख्त नियम लागू थे। गुजरात के बाहर से आने वाले भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को भी अस्थायी परमिट लेना अनिवार्य था। इस प्रक्रिया में समय लगता था और कई बार व्यावसायिक यात्राओं पर आए लोगों के लिए यह असुविधाजनक साबित होती थी। उद्योग जगत और निवेशकों की ओर से लंबे समय से इस नियम में ढील देने की मांग की जा रही थी।


सरकार का उद्देश्य


सरकार का मानना है कि इस फैसले से गिफ्ट सिटी को एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय और व्यावसायिक केंद्र के रूप में और अधिक आकर्षक बनाया जा सकेगा। गिफ्ट सिटी में देश-विदेश की कई वित्तीय संस्थाएं, आईटी कंपनियां और बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही हैं। ऐसे में व्यापारिक यात्राओं पर आने वाले विदेशी नागरिकों और अन्य राज्यों के लोगों के लिए नियमों को सरल बनाना निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देगा।


किन पर लागू नहीं होगा नियम


यह छूट केवल गैर-निवासियों और विदेशी नागरिकों के लिए है। गुजरात के स्थायी निवासियों पर राज्य की मौजूदा शराबबंदी नीति यथावत लागू रहेगी। इसके अलावा शराब सेवन केवल गिफ्ट सिटी के भीतर सरकार द्वारा अधिकृत और चिन्हित प्रतिष्ठानों में ही किया जा सकेगा।


आर्थिक और पर्यटन पर असर


विशेषज्ञों के अनुसार इस फैसले से गिफ्ट सिटी में होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, बैठकों और कारोबारी आयोजनों के लिए गिफ्ट सिटी की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी बढ़ेगी।


कुल मिलाकर, गुजरात सरकार का यह कदम राज्य की शराबबंदी नीति के दायरे में रहते हुए गिफ्ट सिटी को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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