
तिल्दा-नेवरा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन, बड़ी संख्या में मामलों का हुआ निराकरण
तिल्दा-नेवरा।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के तत्वाधान में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मार्गदर्शन विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के सचिव द्वारा किया गया। साथ ही विधिक सेवा समिति तिल्दा-नेवरा के अध्यक्ष एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, व्यवहार न्यायालय तिल्दा के आदेशानुसार तिल्दा व्यवहार न्यायालय परिसर में भी लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया।


नेशनल लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आमजन को सुलभ, त्वरित एवं निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तिल्दा व्यवहार न्यायालय में आयोजित इस शिविर में विभिन्न प्रकार के प्रकरणों को आपसी समझौते के माध्यम से निराकृत किया गया। लोक अदालत में राजीनामा योग्य मामलों जैसे मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, पारिवारिक विवाद, चेक अनादरण प्रकरण, बैंक ऋण वसूली, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर संबंधी प्रकरणों के साथ-साथ अन्य दीवानी एवं फौजदारी मामलों पर सुनवाई की गई।

इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, विधिक सेवा समिति के सदस्यों एवं न्यायालयीन कर्मचारियों की सक्रिय सहभागिता रही। लोक अदालत में पक्षकारों को समझाइश देकर आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो सके। बड़ी संख्या में प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण किया गया, जिससे पक्षकारों के चेहरे पर संतोष और राहत देखने को मिली।

विधिक सेवा समिति द्वारा आम नागरिकों को विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी भी दी गई। साथ ही यह संदेश दिया गया कि लोक अदालत के माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त खर्च के शीघ्र न्याय प्राप्त किया जा सकता है।
नेशनल लोक अदालत का यह आयोजन न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सुलभ और जनहितकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। क्षेत्र के नागरिकों ने इस पहल की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजनों की अपेक्षा जताई।

Anil Kumar Bhatt
Editor in Chief
