खेत में बिछे करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से युवक की मौत,किसान हिरासत में

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⚫ खेत में बिछे करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से युवक की मौत, किसान हिरासत में

📍 तमनार, रायगढ़ | दिनांक: 28 सितंबर 2025

तमनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पेलमा में शनिवार शाम एक हृदयविदारक हादसे में 28 वर्षीय युवक की करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा तब हुआ जब खेत की मेड़ पर बिछाए गए बिजली के तार में युवक अनजाने में उलझ गया।

⚡ घटना का विवरण

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव के ही किसान मनोहर नायक ने अपने खेत की सुरक्षा के उद्देश्य से चारों ओर बिजली से प्रवाहित तार बिछाए थे। इसी दौरान मनोज पटेल (28 वर्ष), पिता गोपाल पटेल, शाम लगभग 6 बजे अपने दैनिक कार्य से लौटते समय खेत के पास शौच के लिए गया। अंधेरा अधिक होने के कारण उसे बिजली के तारों की उपस्थिति का आभास नहीं हो सका और वह अनजाने में उन तारों के संपर्क में आ गया।

करंट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि मनोज मौके पर ही गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।

👮‍♂️ पुलिस की कार्रवाई

हादसे की जानकारी मिलते ही तमनार पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची और खेत में अवैध रूप से बिछाए गए बिजली के तार को जब्त कर लिया। प्रारंभिक जांच के आधार पर खेत मालिक मनोहर नायक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

तमनार थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के परिजनों की सूचना पर मर्ग कायम कर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले की विधिवत जांच जारी है।

🗣️ गाँव में शोक की लहर

घटना के बाद से पूरे पेलमा गांव में शोक की लहर है। मृतक मनोज पटेल अपने परिवार का इकलौता बेटा था और घर की जिम्मेदारी उसी पर थी। परिजन और ग्रामीणों ने इस प्रकार की अवैध सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी आपत्ति जताते हुए दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।




👉 क्या है कानून?
भारतीय कानून के तहत निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए बिजली के प्रवाहित तार लगाना गैरकानूनी है। ऐसा करना न केवल दूसरों की जान को खतरे में डालता है बल्कि यह गैर इरादतन हत्या (IPC की धारा 304) के अंतर्गत भी आ सकता है।




📌 तमनार पुलिस का बयान:
“हम इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। खेत में करंट प्रवाहित तार क्यों और किस स्रोत से लगाया गया था, इसकी तकनीकी जांच भी करवाई जाएगी। दोषी को कानून के अनुसार सख्त सजा दिलाई जाएगी।”




रिपोर्ट: तिल्दा टाइम्स CG न्यूज संवाददाता


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