
जशपुर में हैवानियत: 13 साल की बच्ची से गैंगरेप, 9 दरिंदे सलाखों के पीछे
दो बहनें अपने चाचा के घर मेहमान बनकर आई थीं और शाम के वक्त वापस अपने गांव लौट रही थीं। रास्ते में एक चौक पर नशे की हालत में मौजूद 9 युवकों ने उन्हें अकेला देखकर घेर लिया। बड़ी बहन किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रही, लेकिन आरोपियों ने छोटी बहन को पकड़ लिया।
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है। यहां अपने चाचा के घर से लौट रही एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य आरोपी और एक नाबालिग समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के अनुसार, घटना 17 फरवरी की है। दो बहनें अपने चाचा के घर मेहमान बनकर आई थीं और शाम के वक्त वापस अपने गांव लौट रही थीं। रास्ते में एक चौक पर नशे की हालत में मौजूद 9 युवकों ने उन्हें अकेला देखकर घेर लिया। बड़ी बहन किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रही, लेकिन आरोपियों ने छोटी बहन को पकड़ लिया।
मुख्य आरोपी नीरज लकड़ा (23) और एक अन्य नाबालिग उसे जबरन सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। हैरान करने वाली बात यह है कि बाकी 7 आरोपी मूकदर्शक बनकर दूर से इस घिनौनी वारदात को देखते रहे।
मामला दबाने की कोशिश, दी जान से मारने की धमकी
पीड़िता ने दो दिन बाद हिम्मत जुटाकर अपने परिजनों को आपबीती सुनाई। जैसे ही घटना की जानकारी गांव में फैली, आरोपियों ने मामले को रफा-दफा करने के लिए परिजनों को पैसों का प्रलोभन दिया। बात नहीं बनने पर उन्हें पुलिस के पास जाने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
परिजनों की शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने तत्काल 4 विशेष टीमों का गठन किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही घंटों में सभी 9 आरोपियों को धर दबोचा।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
मुख्य आरोपी नीरज लकड़ा (23) और एक 17 वर्षीय नाबालिग।सह-आरोपी: समीर मिंज (28), तेलेस्फोर मिंज (40), आनंद मिंज (38), रितेश कुमार टोप्पो (29), सुनीत तिर्की (30), अविनाश तिर्की (25) और सत्या मिंज (24)।
कठोर धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137, 87, 96, 64, 70(1), 70(2) और पॉक्सो एक्ट (POCSO) की धारा 5 व 6 के तहत मामला दर्ज किया है। सभी वयस्क आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, जबकि नाबालिग आरोपी को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है।

Anil Kumar Bhatt
Editor in Chief
