
सुहेला मेला स्थल के
पास युवक की हत्या: 02 अपचारी बालकों सहित 07 आरोपी गिरफ्तार
बलौदाबाजार (छत्तीसगढ़), 02 अक्टूबर 2025
सुहेला मेला स्थल के पास एक युवक की चाकू से हमला कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 02 अपचारी बालकों सहित कुल 07 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान गोपाल साहू के रूप में हुई है, जिसकी निर्मम हत्या आरोपियों द्वारा सुनसान स्थान पर चाकू से वार कर की गई।

घटना का विवरण:
पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना उस समय हुई जब आरोपियों द्वारा एक अन्य युवक के साथ मारपीट की जा रही थी। इसी दौरान पास में खड़े गोपाल साहू ने आरोपियों का पीछा किया और उन्हें रोकने की कोशिश की। गोपाल साहू की इस पहल से आरोपी गुस्से में आ गए और बदला लेने की नीयत से उसे एक सुनसान स्थान पर ले जाकर बुरी तरह पीटा। इसके बाद चाकू से गोपाल पर कई वार किए गए जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस को तत्काल सूचना दी गई। सुहेला थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम:
1. लक्ष्य ठाकुर उर्फ लक्की (उम्र 19 वर्ष) – निवासी संतोषी नगर, सुहेला
2. ठाकुर पाल (उम्र 20 वर्ष) – निवासी ग्राम जरौद, थाना भाटापारा ग्रामीण
3. समीर वर्मा (उम्र 18 वर्ष) – निवासी श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड, भाटापारा
4. रोशन यादव (उम्र 23 वर्ष) – निवासी लक्ष्मी नगर, सुहेला
5. निखिल ध्रुव (उम्र 19 वर्ष) – निवासी ग्राम खैरवाही, थाना सुहेला
6. 02 अपचारी बालक – जिनकी पहचान कानून के अनुसार गोपनीय रखी गई है
पुलिस की जांच और पूछताछ:
पुलिस टीम द्वारा सभी आरोपियों से विस्तृत एवं मनोवैज्ञानिक पूछताछ की गई, जिसके दौरान हत्या की पूरी घटना का खुलासा हुआ। पूछताछ में यह सामने आया कि हत्या सुनियोजित नहीं थी, लेकिन मृतक द्वारा पीछा किए जाने और टोकने से गुस्से में आकर आरोपियों ने यह घातक कदम उठा लिया।
मामले में आगे की कार्रवाई:
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। अपचारी बालकों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बाल सुधार गृह भेजा गया है, जबकि अन्य आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की निष्पक्ष जांच की जा रही है और आरोपियों को कठोर दंड दिलाने के लिए न्यायालय में मजबूत पैरवी की जाएगी।

Anil Kumar Bhatt
Editor in Chief
